ADJ Court का आदेश है उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मैं ना भाजपा संघ से डरा हूँ ना कभी डरूँगा चाहे कितने ही झूठे प्रकरण बना दें और कितनी ही सज़ा दे दी जाए।
२/२— digvijaya singh (@digvijaya_28) March 26, 2022
सिंह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि 11 वर्ष पुराने प्रकरण में, जिसमें उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था, राजनीतिक दबाव के चलते जोड़ गया और उन्हें सजा दी गयी। वे अहिंसावादी व्यक्ति हैं और हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करते रहेंगे।
11 वर्ष पुराने प्रकरण में जिसमें मेरा नाम FIR में भी नहीं था राजनीतिक दबाव में बाद में जोड़ा गया, मुझे सज़ा दी गई।
मैं अहिंसा वादी व्यक्ति हूँ हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करता रहा हूँ।
१/२— digvijaya singh (@digvijaya_28) March 26, 2022
ट्विटर पर शेयर किया वीडियो
सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यह उज्जैन की घटना भी उसी दिन की है जिस दिन की घटना पर उन्हें सजा दी गयी है। इस घटना को उज्जैन पुलिस ने क्यों संज्ञान में नहीं लिया। जबकि पुलिस के लोगों को चोट आयी थी। उन्होंने लिखा है, खैर हम महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, हमारा संघर्ष संघ और भाजपा विचारधारा से है, जो सतत चलता रहेगा।‘ इंदौर की एक विशेष अदालत ने उज्जैन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट से जुड़े आपराधिक प्रकरण में दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत छह आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है। तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषियों को उपयुक्त मुचलके के आधार पर जमानत भी दे दी है।
यह था मामला
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2011 में उज्जैन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और अन्य लोगों का विवाद भाजपा कार्यकर्ताओं से हो गया था। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से दिग्विजय, प्रेमचंद गुड्डू समेत नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित इंदौर की विशेष अदालत ने कल इस मामले में सजा सुनाई है।