हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक HC के जजों को मिलेगी वाई-श्रेणी की सुरक्षा, बोम्मई सरकार का ऐलान - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक HC के जजों को मिलेगी वाई-श्रेणी की सुरक्षा, बोम्मई सरकार का ऐलान

हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को जान से धमकी मिलने के बाद उन्हें सरकार ने कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। दरअसल कर्नाटक सरकार का फैसला पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के कुछ तबकों से जजों को जान से मारने की धमकियों के मद्देनजर आया है।
 बोम्मई ने रविवार को कहा...
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि हिजाब मुद्दे पर फैसला देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वाई-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। रविवार को यहां मीडिया से बात करते हुए, बोम्मई ने कहा, अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। हम देश में कानून के शासन को खतरा पैदा करने वाली राष्ट्र विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजों की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है, लेकिन मैंने निर्देश दिया है कि उन्हें वाई-श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी
बोम्मई ने न्यायाधीशों को दी जा रही धमकियों पर तथाकथित उदारवादियों और धर्मनिरपेक्षतावादियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। राज्य पुलिस को आरोपियों को हिरासत में लेने और आगे की जांच के लिए कर्नाटक लाने का निर्देश दिया गया है। कक्षाओं में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में तमिलनाडु में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।
 विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए रेखांकित
कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए रेखांकित किया था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक में, बेंगलुरु में विधान सौधा पुलिस ने वकील सुधा कटवा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य में मौत की धमकी, आपराधिक धमकी, अभद्र भाषा का उपयोग और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का उल्लंघन भी है।

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