केरल हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को ‘तुच्छ, राजनीति से प्रेरित और प्रचार हित के लिए बताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता-पीटर मयालीपरम्पिल-को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में, केएलएसए उसके खिलाफ राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू करके याचिकाकर्ता की संपत्ति से राशि की वसूली करेगा।
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उसने कहा कि लोगों और समाज को यह बताने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है कि इस तरह की तुच्छ दलीलें जो न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, उन पर कोर्ट विचार नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री की तस्वीर और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर “मनोबल बढ़ाने वाले उनके संदेश” पर जो आपत्ति जताई है, ऐसा करने की “देश के किसी नागरिक से अपेक्षा नहीं’’ है।