मध्य प्रदेश: भाजपा नेता प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

मध्य प्रदेश: भाजपा नेता प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल

भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभाध्यक्ष एनपी प्रजापति ने लोधी को हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभाध्यक्ष एन. पी. प्रजापति ने लोधी को हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। 
विधानसभाध्यक्ष प्रजापति ने सोमवार कहा, “पूर्व में न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त की गई थी, जिस पर मेरे द्वारा पद रिक्त घोषित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें स्थगन मिला, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से भी स्थगन मिला। इसके चलते उनकी सदस्यता बहाल की जा रही है।” 
प्रजापति ने आगे कहा, “लोधी को अब वही सारे अधिकार प्राप्त होंगे, जो एक विधायक को होते है। पूर्व में भी न्यायालय के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की गई थी और अब भी यही किया गया है। निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं होते।” 
ज्ञात हो कि लोधी के मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभाध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर लोधी की सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया था। लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने मारपीट के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर विधानसभाध्यक्ष ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लोधी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील की थी, जिस पर उन्हें स्थगन मिला था। इस स्थगन को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।