BREAKING NEWS

एजेंसियों के दुरुपयोग पर 14 राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने किया SC कोर्ट का रुख◾राहुल ने लोकतंत्र का 'अपमान' किया, इसके लिए गांधी सरनेम वालों को नहीं दे सकते दोष : किरेन रीजीजू◾नड्डा पर मल्लिकार्जुन खरगे का पलटवार, कहा- पहले ‘चोरी’ में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का प्रयोग◾राहुल गांधी की सजा का गांधी परिवार पर पड़ेगा असर!, कैसे लड़ेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव ?◾विपक्षी पार्टियों ने CBI-ED दुरुपयोग मामले पर दायर की थी अर्जी, 'अब SC में 5 अप्रैल को होगी सुनवाई' ◾ राहुल देश में पूरे OBC समुदाय को गाली देने के दोषी - केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव◾कांग्रेस ने पार्टी के सदस्यों की बुलाई बैठक, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुटता पर होगी रणनीति तैयार◾कोविड-19 : देश में पिछले 24 घंटो में कोरोना वायरस के 1,249 नए मामले दर्ज, संक्रमण की दर 1.19 प्रतिशत ◾ अमित शाह कल करेंगे मध्यप्रदेश में कमलनाथ के गृहक्षेत्र का दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत◾विपक्षी दलों द्वारा राहुल को सजा और संसद में आगे की रणनीति को लेकर की गई चर्चा ◾बस मार्गों को प्रदर्शित करने के लिए ‘Digital Screens’ वाले नए ‘बस क्यू शेल्टर’ लगाए जाएंगे : कैलाश गहलोत◾ स्वच्छ पेय क्षेत्र में 240 अरब डॉलर का निवेश करेगी केंद्र सरकार ◾आज से मनाया जा रहा देशभर में मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीना का त्योहार रमज़ान, PM मोदी ने दी मुबारकबाद◾किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए,माता हो जाती है क्रोधित◾ जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- 'राहुल में अहंकार बड़ा और समझ छोटी' ◾आज का राशिफल (24 मार्च 2023)◾मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे को ‘मजबूत’ बनाने का संकल्प जताया◾राहुल को सजा मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, राष्ट्रपति से भी मांगा समय ◾सांसद के भाषण के व्यापक प्रभाव से अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है : अदालत ने राहुल मामले में कहा◾भारत और चीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने और उन्हें अधिक लोकतांत्रिक बनाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करेंगे◾

मध्य प्रदेश : MPSC में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर HC ने लगाई रोक, फिर से जारी होगी चयन सूची

मध्य प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग ) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले में एक और मोड़ आया है, क्योंकि राज्य के जबलपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए रोक लगा दी है। अब चयन सूची फिर से जारी होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग केा 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। यह याचिका बैतूल निवासी निहारिका त्रिपाठी से लगाई गई थी और अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।

पुराने निर्देशों का दिया हवाला  

इस मामले में अधिवक्ता संघी ने युगल पीठ के सामने अपना पक्ष रखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय के पुराने निर्देशों अैर फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि, किसी भी सूरत में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं हो सकता। इसके बावजूद एमपी पीएससी द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को पीएससी मुख्य परीक्षा-2019 का रिजल्ट घोषित करते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया। इस वजह से ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलाकर 50 फीसदी के पार पहुंच गया है। ओबीसी को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।

14 प्रतिशत आरक्षण होगा निर्धारित 

युगल पीठ ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक का आंतरिम आदेश जारी कर दिया है और अब ओबीसी को सिर्फ 14 प्रतिशत ही आरक्षण मिलेगा। साथ ही युगल पीठ ने राज्य सरकार, पीएससी और अन्य को नेाटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संघी ने बताया कि उच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश के बाद अब पीएससी को नए सिरे से सूची जारी करनी होगी। इसके तहत ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27 के बदले 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना होगा।