मद्रास हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत के समक्ष लंबित कथित कर अपवंचना के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ कार्यवाही पर मंगलवार को 27 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी। कार्ति और उनकी पत्नी ने याचिका में सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के समक्ष अनुरोध किया था कि कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।
न्यायमूर्ति एम सुंदर ने 27 जनवरी तक अंतरिम रोक लगाई। यह मामला पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति और उनकी पत्नी को यहां के निकट मुट्टुकाडू में जमीन की बिक्री से प्राप्त 1.35 करोड़ रुपए की नकद राशि का कथित तौर पर खुलासा नहीं किए जाने से संबंधित है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह सौदा पूरा हो गया था और इस बारे में 2015 में आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था जब कार्ति सांसद नहीं थे।
चेन्नई में आयकर जांच के उपनिदेशक ने 12 सितम्बर, 2018 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आई-टी अधिनियम की धाराओं 276सी (1) और 277 के तहत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत-दो (आर्थिक अपराध) में एक शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मामले को विशेष अदालत के पास भेज दिया गया था।