मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उन आरोपों की गंभीरता से जांच किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें भाजपा की पुडुचेरी इकाई के पास मतदाताओं के आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध होने की बात कही गई है। इसी के साथ अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा की कि क्या जांच पूरी होने तक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव को स्थगित किया जा सकता है?
पुडुचेरी में छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आयोग ने अदालत को बताया कि केवल आरोप लगाने से चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते, हालांकि इसने अदालत को यह भी जानकारी दी कि भाजपा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजिब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की पुडुचेरी इकाई के अध्यक्ष ए आनंद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग से यह सवाल किया। पीठ ने आयोग से भाजपा पर अवैध तरीके से आधार डेटा का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने के आरोपों की जांच होने तक छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की संभावना को लेकर सवाल किया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि भाजपा की पुडुचेरी इकाई के पास अवैध तरीके से मतदाताओं के आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध है और ऐसे में भाजपा ने संबंधित सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह इस मामले में जांच जारी रखे और 31 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।