महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले केंद्र द्वारा देशव्यापी तालाबंदी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र की घोषणा के एक दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा करते हुए इसे “मिशन बिगिन अगेन” नाम दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने महीने भर के लॉकडाउन अवधि के दौरान क्या अनुमति दी जाएगी, इस पर चरण-वार नए दिशानिर्देश जारी किए:
1) 5 जून से, मॉल को छोड़कर सभी बाजार, बाजार क्षेत्र, दुकानों और बाजार परिसरों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑड – इवन आधार पर खोलने की अनुमति है।
2) 5 जून से, टैक्सी, कैब , दो और चार पहिया वाहनों को केवल आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी गयी है । टैक्सी एक ड्राइवर के साथ और दो से अधिक यात्रियों के नहीं जा सकते। दोपहिया वाहनों के लिए केवल एक राइडर को अनुमति दी जाएगी।
3) 8 जून से, जो आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने का चरण III है, सभी निजी कार्यालय 10% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, अन्य कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम को अनुमति।
4) 3 जून से, सुबह 5 से 7 बजे के बीच बाहरी शारीरिक गतिविधि की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक खुली जगहों पर साइकलिंग / जॉगिंग / रनिंग / वाकिंग जैसे व्यक्तिगत शारीरिक व्यायाम की अनुमति होगी लेकिन जिम, स्विमिंग पूल जैसे किसी भी इनडोर क्षेत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
5) 3 जून से, आपातकालीन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कोषागार, आपदा प्रबंधन, पुलिस, एनआईसी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, FCI, N.Y.K, नगरपालिका सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, 15% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।
6) 3 जून से, स्व-नियोजित इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कीट-नियंत्रण और तकनीशियन सामाजिक दूरी मानदंड और मास्क के उपयोग के साथ काम कर सकते हैं और वाहन और कार्यशालाओं को पूर्व नियुक्तियों के साथ संचालित करने के लिए गैरेज का उपयोग करते हैं।
देश में वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य में जून के दौरान ये सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी ।
1) निषिद्ध गतिविधियों में स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मूवी थियेटर भी बंद रहेंगे।
2) नाई की दुकानें, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां अभी बंद रहेंगे।
3) एक जिला से दूसरे जिला के लिए बस परिचालन की इजाजत नहीं दी गई है और अंतर-राज्य बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी।
4) आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों का घर से बाहर निकलना सख्ती से प्रतिबंधित रहना।
सरकार ने कहा कि इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से मानक संचालन प्रक्रिया / दिशानिर्देशों के साथ किया जाएगा।