BREAKING NEWS

मनीष सिसोदिया ने अपने साथ "दुर्व्यवहार" करने का लगाया आरोप, कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के दिए निर्देश◾तालिबान के शीर्ष नेता के साथ कतर के प्रधानमंत्री ने की गुप्त बैठक◾दो हजार रुपये के नोट बदलने के मामले में Supreem Court ने किया सुनवाई से इनकार, कहा- जरूरी मामला नहीं◾कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में सुनील कानुगोलू ने निभाया खास रोल, अब बने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुख्य सलाहकार◾Free Electricity in Rajasthan: राजस्थान में हर महीने 100 यूनिट तक सब को बिजली फ्री ◾महिला ने किया बैग में बम होने का दावा, मुंबई एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी◾BSP चीफ मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- गहलोत सरकार द्वारा की गई घोषणा चुनावी छलावा ◾राजधानी दिल्ली में 36 साल बाद सबसे ठंडा मई का महीना ◾नौकरी के बदले जमीन मामला: कोर्ट से CBI को चार्जशीट दाखिल करने के लिए मिला समय, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई◾Manipur Violence: हिंसा को लेकर अमित शाह ने कहा- 'अब सब कंट्रोल में, किसी को छोड़ेंगे नहीं'◾अब तालिबान से दोस्ती पड़ रही महंगी, पाकिस्तान में आतंकी हमलों में हुई बढ़ोतरी: रिपोर्ट◾राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को किया जाएगा आमंत्रित ◾Wrestler Protest: मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में आज होगी महापंचायत, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग तेज ◾शाहबाद डेयरी मर्डर मामले में साहिल की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ी ◾Vivekananda Reddy murder case: सांसद अविनाश रेड्डी को मिली बड़ी राहत, तेलंगाना HC ने दी अग्रिम जमानत ◾संसद सदस्यता जाने पर US में राहुल गांधी ने कहा- 'मैं पहला ऐसा व्यक्ति, जिसे मानहानि मामले में इतनी बड़ी सजा मिली'◾दमोह हिजाब विवाद पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा- "मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी"◾Sakshi Murder Case: साहिल के बारे में जानते थे साक्षी के पिता, कहा था- 'अभी छोटी हो पढ़ाई पर ध्यान दो'◾कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन देने से किया इनकार◾Uttar Pradesh: CM योगी ने अवैध झुग्गियों में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण करने का दिया आदेश ◾

महाराष्ट्र : सांगली अदालत ने 2008 के मामले में राज ठाकरे की आरोपमुक्ति याचिका खारिज की

पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित 2008 के एक मामले में दोषमुक्ति की मांग की गई थी।

एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ठाकरे की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले के शिराला में विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और शांति भंग करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी में ठाकरे के अलावा नौ अन्य के भी नाम हैं।

सहायक लोक अभियोजक रंजीत पाटिल ने आरोपमुक्ति याचिका का विरोध किया और कहा कि जब तक सभी गवाह गवाही नहीं देते तब तक इस पर फैसला नहीं किया जा सकता है।

पाटिल ने यहां एक बयान में कहा कि अदालत ने उनके तर्क को सही ठहराया।