मालेगांव ब्लास्ट : बॉम्बे हाई कोर्ट ने NIA से मामले की सुनवाई पूरी करने का समय पूछा - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मालेगांव ब्लास्ट : बॉम्बे हाई कोर्ट ने NIA से मामले की सुनवाई पूरी करने का समय पूछा

कोर्ट ने एनआईए के अधिवक्ता संदेश पाटिल से दो सप्ताह के भीतर सुनवाई कब तक चलेगी और कब तक पूरी होगी यह बताने का निर्देश दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पूछा कि सितंबर 2008 में हुए मालेगांव बम धमाका मामले की सुनवाई पूरी होने में लगभग कितना समय लगेगा। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ एक आरोपी समीर कुलकर्णी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 
समीर की याचिका में मामले की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने और निचली अदालत को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने एनआईए के अधिवक्ता संदेश पाटिल से दो सप्ताह के भीतर सुनवाई कब तक चलेगी और कब तक पूरी होगी यह बताने का निर्देश दिया।
पाटिल के अनुसार निचली अदालत अभियोजन पक्ष के 475 गवाहों में से आज तक 124 गवाहों से ही पूछताछ कर पाई है। इस बीच, धमाके से जुड़े एक अन्य मामले में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के नामों की सूची प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा है, जिसपर कोर्ट 2 अगस्त तक सुनवाई करेगी। 
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट मोटरसाइकिल में हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य जख्मी हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में विशेष अदालत ने कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और समीर कुलकर्णी तथा कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे। 

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