पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरना शुरू किया। ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के लिए निर्वाचन आयोग ने उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है।
निर्वाचन आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी मंगलवार को धरना दे रही हैं। सीएम ममता गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वह व्हील चेयर पर ही धरना स्थल पर पहुंचीं। बनर्जी पिछले महीने चोटिल होने के कारण व्हीलचेयर पर बैठकर पूर्वाह्न करीब 11 बजकर 40 मिनट पर यहां मायो सड़क पहुंचीं और उन्होंने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट बैठकर धरना शुरू किया। इस दौरान तृणमूल के किसी नेता या समर्थक को उनके पास नहीं देखा गया।
इस संबंध में सवाल किए जाने पर तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘प्रदर्शन स्थल के निकट किसी पार्टी नेता को जाने की अनुमति नहीं हैं। वह वहां अकेली बैठी हैं।’’ इस बीच, यहां एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि बनर्जी जहां धरना दे रही हैं, वह क्षेत्र सेना का है और तृणमूल को इस कार्यक्रम के लिए अभी तक अनुमति नहीं मिली है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘मैं सभी को सूचित करने के लिए यह बताना चाहता हूं कि हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए तृणमूल से आज (मंगलवार) नौ बजकर 40 मिनट पर अर्जी मिली। इससे संबंधित प्रक्रिया अभी चल रही है।’’
दरअसल निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, ‘‘आयोग राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में ऐसे बयानों का उपयोग करने से बचें।’’
आदेश में कहा गया, ‘‘आयोग 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि के लिए ममता बनर्जी के प्रचार करने पर प्रतिबंध भी लगाता है।’’ हालांकि ममता रात 8 बजे के बाद ही दो रैलियों को संबोधित करेंगी। बता दें कि निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद सोमवार को बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं कल (मंगलवार) दिन में 12 बजे से गांधी मूर्ति, कोलकाता पर धरने पर बैठूंगी।’’ केंद्रीय बलों के खिलाफ बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था।
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है, ‘‘आयोग पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के दौरान ऐसे बयानों का उपयोग करने से बचें।’’पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू हुआ और आठ चरणों में हो रहे चुनाव के बाकी चार चरणों का मतदान 17 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच होगा।