पत्थरबाज और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचने वालों के खिलाफ वसूली अधिनियम लाएगी शिवराज सरकार - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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पत्थरबाज और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचने वालों के खिलाफ वसूली अधिनियम लाएगी शिवराज सरकार

नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुक्सान की वसूली अधिनियम 2021’ लाने की तैयारी कर रही है। प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी इस कानून के दायरे में आएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। जो लोग पत्थरबाज़ी, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल तैयार हो रहा है।
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उन्होंने बताया कि इस ट्रिब्यूनल में रिटायर DG  और IG स्तर के अधिकारी होंगे। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर होगी। सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वंय इस ट्रिब्यूनल को देगा। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा।
इस अधिनियम के तहत, अगर किसी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो सरकार आंदोलनकारियों से ही नुकसान की वसूली करेगी। मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी ऐसा कानून बन चुका है।

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