मध्यप्रदेश के इंद्रौर में जिला अदालात ने ऐताहिसक फैसला सुनाया । इस फैसले में एक साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह मामला कथित तौर से चार साल पुराना है और तकरीबन कई सालों से यह कैस जिला अदालत में चल रहा था। मध्यप्रदेश की सरकार से पीड़िता की परिवार ने गुहार लगाई थी कि बच्ची के परिवार वालों को दो लाख रूपये का मुआवजा दिया जाएगी जिससे की आर्थिक समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
अदालात ने 5000 का लगाया था जुर्माना
अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने मामले में सोनू बंसल को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (ए) (बी) (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने मुजरिम पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 29 सितंबर 2018 की देर रात बंसल ने शहर के एमजी रोड क्षेत्र में एक साल की बच्ची को उस वक्त अगवा किया जब वह अपने माता-पिता और चार वर्षीय बहन के साथ सो रही थी
बलात्कार करने वालों आरोपी को उम्रकेद
अधिकारी के मुताबिक चार वर्षीय लड़की ने अपने माता-पिता को नींद से जगाया और उन्हें बताया कि उसकी छोटी बहन जमीन पर पड़ी है। उन्होंने बताया कि घबराए माता-पिता ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दुष्कर्म की शिकार उनकी दुधमुंही बच्ची घायल पड़ी थी और उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था। अधिकारी ने बताया कि मुजरिम ने इस दंपति की चार साल की बड़ी बेटी के भी कपड़े उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह भागकर अपने माता-पिता के पास आ गई थी।