मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समक्ष पेश होंगे अनिल देशमुख - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समक्ष पेश होंगे अनिल देशमुख

ईडी ने शुक्रवार को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए देशमुख को समन जारी किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे। ईडी ने शुक्रवार को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए देशमुख को समन जारी किया था। राकांपा नेता को बलार्ड एस्टेट इलाके में ईडी कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना है।
धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी समन में देशमुख से पूर्वाह्न 11 बजे तक पेश होने को कहा गया है।केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया था। इससे पहले, ईडी ने मुंबई और नागपुर में देशमुख, पलांडे और शिंदे के परिसरों पर छापे मारे थे। छापेमारी के बाद पलांडे और शिंदे को ईडी कार्यालय लाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि दोनों को शनिवार को मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जायेगा, जहां ईडी उनसे पूछताछ के लिए उनकी हिरासत का अनुरोध करेगी। सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर एक नियमित मामला दर्ज करने के बाद प्रारंभिक जांच शुरू की थी, जिसके बाद देशमुख एवं अन्य के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए थे और कोर्ट ने जांच एजेंसी को इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। देशमुख ने इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास के बाहर एक एसयूवी से विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले की जांच के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की भूमिका सामने आई थी। 
इसके बाद सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था। वाजे को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस आयुक्त के पद से हटाये जाने के बाद सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने वाजे को मुंबई के बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूलने को कहा था। सीबीआई ने देशमुख एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

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