बंबई उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापिस उनके गृह राज्यों में भेजने के इंतजाम को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रवासी मजदूर जो अपने घर लौटना चाहते हैं उनके यात्रा के खर्च और चिकित्सा जांच कराने पर अपना रुख स्पष्ट करे। न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए आठ मई तक जवाब देने को कहा।
गौरतलब हो कि बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष कई गैर सरकारी संगठनों ने याचिका दायर की है जिसमें लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य जाने के लिए नि:शुल्क यात्रा, कुछ भोजन, सुरक्षा, संक्रमणमुक्ति तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई है।
संगठनो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने को कहा और इस संबंध में आठ मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।