राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा संयंत्र को स्थाई रूप से बंद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली वेदांता लिमिटेड की याचिका पर आज तमिलनाडु सरकार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया। वेदांता लिमिटेड धातु एवं खनन के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायाधीश जवाद रहीम ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया और उनसे 18 जुलाई से पहले जवाब भी मांगा।
हरित पैनल ने राज्य सरकार को वेदांता की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस संबंध में जवाब दाखिल करने की अनुमति भी दी है। तमिलनाडु सरकार ने प्रदूषण चिंताओं को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रदूषण बोर्ड को समूह के तांबा संयंत्र को सील करने और ‘‘ हमेशा के लिये बंद करने ’’ का आदेश दिया था। याचिका में इकाई के संचालन की अनुमति मांगी गयी है और यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा शक्तियों के इस्तेमाल को गैरकानूनी घोषित किया जाए।