असम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गए आदेश में सरकार ने राज्य से बाहर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के नियमों में कुछ फेरबदल किए है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री 96 घंटे के भीतर राज्य में वापस लौट आता है तो उसे क्वारंटाइन में जाने कि कोई आवश्यकता नहीं होगी।
असम स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 सितंबर को जारी एक आदेश में कहा गया है कि असम सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन खोलने (अनलॉक 4) के लिए दिशानिर्देश जारी करने के मद्देनजर। यह फैसला लिया गया है कि एक व्यक्ति, जो असम के बाहर किसी भी स्थान पर जाता है और प्रस्थान के 96 घंटे के भीतर वापस राज्य लौटता है तो उस व्यक्ति को 10 दिनों के क्वारंटाइन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।
क्या है आर्डर में दिए गए निर्देश ?
- व्यक्ति को वापसी पर रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा।
- यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट का परिणाम सकारात्मक है, तो वह प्रोटोकॉल के अनुसार COVID अस्पताल में या फिर घर में ही क्वारंटाइन में रहेगा।
- यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट परिणाम नकारात्मक है, तो उसस्के टेस्ट को आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए लिया जाएगा और आरटी पीसीआर परीक्षा परिणाम घोषित होने तक व्यक्ति को क्वारंटाइन में रहना होगा। यदि RT-PCR परीक्षा परिणाम सकारात्मक है, तो वह प्रोटोकॉल के अनुसार COVID अस्पताल में या घर में ही क्वारंटाइन में रहेगा और उपचार से गुजरना होगा। यदि आरटी-पीसीआर टेस्ट का परिणाम नकारात्मक आया तो व्यक्ति को आगे किसी संगरोध से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।
- असम से बाहर रहने के दौरान व्यक्ति को स्वच्छता और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा।
कोरोना वायरस से असं राज्य अछूता नहीं है। राज्य में भी चूर्ण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 2,739 मामले दर्ज किए हैं। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 35 हजार 805 तक पहुंच गया है।