लॉकडाउन के मानदंडों को और मजबूत करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को फैसला किया कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए अगले 10 दिनों के लिए सभी ग्रॉसरी शॉप को केवल चार घंटे रोजाना खोलने की अनुमति होगी।
आज दोपहर एक आदेश में सरकार ने कहा कि सभी किराने का सामान, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की दुकानें जिनमें चिकन, मटन, पोल्ट्री, मछली और अंडे शामिल हैं, केवल सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी।
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने भी कहा है कि Òयह आदेश कृषि उत्पाद, पालतू जानवरों का भोजन, व्यक्तियों और संगठनों के लिए बरसात के मौसम के लिए सामग्री से संबंधित दुकानों को भी कवर करेगा।
हालांकि, इन दुकानों को सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी, हालांकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय को संशोधित किया जा सकता है।
एक अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब है कि लोगों को प्रतिदिन 19 घंटे तक बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि उन्हें पहले की तरह मेडिकल आपातालिन सेवा के लिए कभी भी बाहर जाने की अनुमति होगी।
इस सप्ताह मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने कलर कोडिड स्टीकर जारी किये थे, जिससे लोगों के लिए बिना किसी वैध कारणों के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है।