पालघर मामला : SC का महाराष्ट्र पुलिस को नया आरोप पत्र पेश करने का निर्देश - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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पालघर मामला : SC का महाराष्ट्र पुलिस को नया आरोप पत्र पेश करने का निर्देश

महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले साल अप्रैल में दो साधुओं समेत तीन लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को दूसरा पूरक आरोप पत्र रिकॉर्ड में दर्ज कराने का निर्देश दिया।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले साल अप्रैल में दो साधुओं समेत तीन लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले के संबंध में बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को दूसरा पूरक आरोप पत्र रिकॉर्ड में दर्ज कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ को महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि मामले में दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 
मामले की सुनवाई दो हफ्ते तक के लिए टल गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 16 अप्रैल को पालघर में दो साधुओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये दोनों साधु अपने गुरु के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गुजरात के सूरत शहर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ कर मार डाला था। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाए जाने की मांग को याचिका दायर की गई है।
पीठ ने कहा कि नए आरोप पत्र को दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले को इसके बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया। पिछले साल सात सितंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि इस मामले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के लिए पुलिस कर्मियों को सजा दी गई थी।
पीठ ‘श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा’ के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों की ओर से दायर की गई याचिका समेत एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि राज्य पुलिस ने पक्षपाती रवैया अपनाते हुए जांच की। एक अन्य याचिका में घटना की जांच एनआईए से करवाने की याचना की गई है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक सौ से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

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