मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए उनके बयान की एक कॉपी को हासिल करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया। वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला के धन शोधन मामले में आरोपी हैं।
पुरी ने निचली अदालत के छह अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके बयान की कॉपी की मांग को खारिज कर दिया गया था।
पुरी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि उनके आवेदन का खारिज होना उनके मौलिक अधिकारों सहित नैसर्गिक न्याय का भी हनन है।
हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने 27 जुलाई को निचली अदालत से इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए संपर्क किया था क्योंकि उन्हें डर कि वह गिरफ्तार हो सकते हैं। रद्द अगस्ता वेस्टलैंड के 3,600 करोड़ रुपये के सौदा मामले में पुरी पुछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए थे। इस मामले में आगे की जांच के निदेशालय पुरी को हिरासत में लेना चाहता है।