सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड प्रकरण की जांच के सिलसिले में कोलकाता के पूर्व पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अर्जी पर सोमवार को कुमार से जवाब मांगा। जांच ब्यूरो ने कोर्ट से पांच फरवरी का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध किया है जिसमे कुमार के प्रति किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने जांच ब्यूरो की अर्जी पर राजीव कुमार को नोटिस जारी किया। राजीव कुमार को चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब देना है। जांच ब्यूरो ने सारदा और रोज वैली पोंजी घोटाला मामलों में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी न्यायालय का पांच फरवरी का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध किया है।
एजेन्सी ने अपनी अर्जी में कहा है कि राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने संबंधी कोर्ट का आदेश वापस लेना जरूरी है ताकि पोंजी घोटाला मामलों की व्यापक साजिश की तह तक पहुंचा जा सके। जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि वह कोर्ट के पहले के आदेशों का पूरी तरह पालन करें और जांच एजेन्सी के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें और ना ही उसके अधिकारियों को डराये धमकाये।