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SC ने जारी किए आदेश, OBC आरक्षण के साथ ही होंगे MP में पंचायत चुनाव, CM चौहान ने जताई खुशी

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को शिवराज सरकार को राहत प्रदान करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को शिवराज सरकार को राहत प्रदान करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी आरक्षण के प्रयास आखिरकार सफल हो गए हैं।
एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई करने के दिए आदेश
न्यायालय ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 फीसदी (अन्य पिछड़ वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।

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सोमवार को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था आदेश
इसके पहले, सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में दायर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में मध्य प्रदेश सरकार से सारे तथ्यों को सुनने के बाद कुछ और जानकारी मांगी गई थी, जिसे आज पेश किया गया। पिछड़ वर्ग को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराया गया।
सीएम चौहान ने जाहिर की खुशी
उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की है। सीएम चौहान ने ट्वीट कर कहा, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं। ||सत्यमेव जयते|| माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं।  उन्होंने कहा, आज मुझे यह कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा।

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