झारखंड में बोकारो की एक सत्र अदालत ने आज एक पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्याया7धीश (द्वितीय) जनार्दन सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका मधु देवी के पति राजकुमार राम को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5000 रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय सूत्रों ने यहां बताया कि दोषी राजकुमार ने 10 दिसंबर 2014 को अपनी पत्नी मधु का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मामला सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर झोपड़, सेक्टर 12 का था। सिटी थाना कांड संख्या- 425/2014 एवं सत्रवाद संख्या- 151/2016 के तहत चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की।
श्री राय ने मामले के संबंध में बताया कि वर्ष 1998 में गया (बिहार) की रहने वाली मधु की शादी यहां हनुमान नगर निवासी राजकुमार राम से हुई थी। विवाह के बाद से ही छोटी-मोटी बातों को लेकर वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 10 दिसंबर 2014 की रात को भी राजकुमार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कमरे में सोया था। पति-पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ हुआ और राजकुमार ने जाड़ के दिनों में कान में बांधने वाले स्कार्फ से मधु का गला घोंट दिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर गया से मृतका के परिजन बोकारो पहुंचे। मृतका के भाई विनोद राम ने यहां सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार किया। डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम में गला घोंटकर मधु की हत्या किए जाने की पुष्टि की थी।