सेक्स सीडी मामले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को सीडी बांटने के आरोप में सीबीआई अदालत ने 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कथित सेक्स सीडी कांड से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत द्वारा दायर शिकायत के आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उधर, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के सीबीआई अदालत के फैसले पर भूपेश के वकील ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। भूपेश बघेल 8 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे। इस मामले में विजय भाटिया और विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। भूपेश बघेल सेक्स सीडी बांटने के लिए दोषी माने गए हैं।
छत्तीसगढ़ में विकास कुपोषित हो गया: भूपेश बघेल
आरोपी विजय भाटिया और विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। दोनों को एक-एक लाख रुपये पर जमानत मिली है। भूपेश बघेल को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने जेल भेजने का आदेश सुनाया। भूपेश बघेल ने इससे पहले जमानत लेने से इनकार कर दिया था। भूपेश बघेल ने कहा था कि वे इस मामले में बेल नहीं मांगेंगे और जेल जाएंगे। लिहाजा भूपेश बघेल को अदालत से सीधे जेल भेज दिया गया।
कथित सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। बघेल को 120बी, 469, 471 आईटी एक्ट 67ए के तहत आरोपी बनाया गया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल सोमवार को रायपुर में सीबीआई की एक विशेष अदालत में पेश हुए थे। उन्हें इस संबंध में रविवार की शाम को समन जारी किया गया था।
भूपेश बघेल को मिला पुनिया और कमलनाथ का साथ
उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का नाम सामने आया था। बाद में इस मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर कथित सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगाया था।
सीडी कांड में आरोपी विनोद वर्मा के साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का नाम सामने आया था। बाद में इस मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी।
इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर कथित सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगाया था। सीडी कांड में आरोपी विनोद वर्मा के साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।