बंबई HC से कंगना रनौत को झटका, पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में 25 जून को होगी सुनवाई - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

बंबई HC से कंगना रनौत को झटका, पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में 25 जून को होगी सुनवाई

बंबई उच्च न्यायालय अभिनेत्री कंगना रनौत के पासपोर्ट के नवीनीकरण के संबंध में क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 25 जून को सुनवाई करेगा।

बंबई उच्च न्यायालय अभिनेत्री कंगना रनौत के पासपोर्ट के नवीनीकरण के संबंध में क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 25 जून को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति पीबी वार्ले और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की पीठ ने इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि रनौत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाया है। पीठ ने कहा कि रनौत का आवेदन ‘‘अस्पष्ट’’ है और इसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया है।
वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए दायर याचिका में रनौत ने कहा कि मुंबई के स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय ने उनका पासपोर्ट नवीनीकरण करने से इस आधार पर इनकार दिया कि बांद्रा पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में अभिनेत्री और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ ट्वीट के मामले में इस साल एक प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि उनके कथित ट्वीट समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले थे।
शिकायतकर्ता मुन्नावरली सैय्यद की ओर से अदालत में पेश हुए वकील रिजवान मर्चेंट ने पीठ से कहा कि रनौत के आवेदन में पासपोर्ट प्राधिकरण का ऐसा कोई आदेश शामिल नहीं है, जिसे चुनौती दी गई है। सिद्दीकी ने इसके जवाब में कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण ने रनौत के पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन पर मौखिक रूप से आपत्ति जतायी थी। इस पर अदालत ने कहा कि वह किसी पक्ष द्वारा केवल मौखिक निवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी गौर किया कि रनौत ने आवेदन में केवल खुद के लिए राहत नहीं मांगी बल्कि उनकी बहन के नाम का भी एक आवेदक के रूप में उल्लेख किया गया है। पीठ ने तदनुसार वकील सिद्दीकी को आवेदन में संशोधन करने और दिन के अंत तक पासपोर्ट प्राधिकरण को एक पक्ष के रूप में पेश करने की इजाजत दी।
सिद्दीकी के मामले पर जल्द सुनवाई के अनुरोध को भी अदालत ने खारिज कर दिया। सिद्दीकी ने कहा कि रनौत को इस सप्ताह फिल्म की शूटिंग के लिए भारत से बाहर जाना है। इस पर अदालत ने कहा कि 25 जून वह सबसे पहली तारीख है, जिस पर वह सुनवाई कर सकती है।
न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘ यह केवल एक फिल्म है। कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। पहली बात कि याचिका अस्पष्ट है। अगर वह इतनी सतर्क होतीं, तो पहले ही सभी विवरणों के साथ अदालत का रुख करतीं। केवल एक सप्ताह की बात है, फिल्म निर्माण में एक साल से अधिक का समय लगता है। 25 जून सबसे पहली तारीख है जो हम दे सकते हैं।’’ अभिनेत्री ने सोमवार को दायर की याचिका में कहा था कि उन्हें इस महीने अपनी फिल्म ‘धाकड़’ की शूटिंग के लिए हंगरी और बुडापेस्ट जाना है, जिसके लिए उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण आवश्यक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।