सीताराम येचुरी ने EC को पत्र लिखकर मतदान प्रक्रिया में परिवर्तन पर जताया विरोध - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

सीताराम येचुरी ने EC को पत्र लिखकर मतदान प्रक्रिया में परिवर्तन पर जताया विरोध

पत्र में सीताराम येचुरी ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर आम सहमति के बिना नई वोटिंग प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया जा सकता है।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बात की शिकायत की है कि वह राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किए बिना ही मतदान की प्रक्रिया में परिवर्तन करने जा रहा है। येचुरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को यह पत्र लिखा है।
पत्र में उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर आम सहमति के बिना नई वोटिंग प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जब चुनाव में बड़े सुधार के रूप में आदर्श चुनाव आचार संहिता को अपनाया गया था तब भी उस से पहले राजनीति दलों के बीच आम सहमति हुई थी। 

कोरोना मरीजों के लिए CM ठाकरे ने की दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा परियोजना की शुरूआत

इसके अलावा अन्य तरह के बदलाव सभी राजनीतिक चलो से विचार विमर्श के बाद ही लागू किए गए। पिछले दिनों आयोग ने विधि मंत्रालय के अनुरोध पर ही विकलांग और 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की थी। इसके अलावा कोविड-19 के संदर्भ में भी विधि मंत्रालय द्वारा 19 जून को जारी सुझाव के बाद ही 65 वर्ष के अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा दी गई। 
येचुरी ने लिखा है कि चुनाव आयोग अगर मतदान की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना चाहता है तो उसे सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। वह एक तरफा ढंग से और बिना किसी पारदर्शिता के इस तरह के बदलाव नहीं ला सकता है। 
पत्र के अनुसार संविधान की अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव को नियंत्रित और निगरानी के लिए भले ही अधिकार मिला हो लेकिन संविधान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आयोग अपने अधिकार का इस्तेमाल एक पक्षी ढंग से नहीं कर सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − two =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।