सुप्रीम कोर्ट ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अखिल गोगोई को यूएपीए के तहत असम में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यामूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘हम इस चरण पर इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे।’’
पीठ ने वकील रुणामणि भुइयां से कहा कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के गौहाटी हाई कोर्ट के सात जनवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है। गोगोई को 12 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था।