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SC ने उमरोई हवाईअड्डे से विमान परिचालन शुरू करने के मेघालय HC के आदेश पर लगाई रोक 

नागर विमानन मंत्रालय के सचिव और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष से उमरोई हवाईअड्डे के संचालन के मुद्दे पर एक सप्ताह के भीतर बैठक करने के लिए कहा था। 

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट के उस आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी जिसमें इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी वाणिज्यिक एयरलाइनों को पूर्वोत्तर राज्य स्थित उमरोई हवाईअड्डे से विमान परिचालन तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। प्रधान न्यायााधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने इंडिगो एयरलाइन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार किया कि उमरोई हवाईअड्डे पर आग से निपटने और अन्य सुविधाएं मौजूद नहीं हैं तथा विमान परिचालन तुरंत शुरू नहीं किया जा सकता।

पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है।’’ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली निजी एयरलाइनों की याचिका पर सुनवाई की हामी भ री थी। इन एयरलाइनों से कहा गया था कि वे मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग से 30 किलोमीटर दूर स्थित उमरोई हवाईअड्डे से विमान परिचालन शुरू करें।

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट ने गत सप्ताह इस मामले पर सुनवाई की थी और नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष से उमरोई हवाईअड्डे के संचालन के मुद्दे पर एक सप्ताह के भीतर बैठक करने के लिए कहा था।

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