हजारीबाग : आज हजारीबाग की एक अदालत ने मशरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में राजद नेता के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत 3 लोगों को दोषी पाया जबकि अदालत ने केदार सिंह को रहा कर दिया गया |
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद श्री सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ और पूर्व मुखिया रितेश को दोषी करार दिया गया ।
कोर्ट के फैसले के बाद प्रभुनाथ सिंह समेत 2 दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट इस मामले में दोषियों को 23 मई को सजा सुनाएंगी अभी फिहलाल केदार सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है।
मशरख विधायक कि पत्नी चांदनी देवी ने इस मामले में सेशन ट्रायल नंबर 418/97 दर्ज कराया था। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह मामले को प्रभावित नहीं कर सकें । इस दृष्टि से इस मामले को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर हजारीबाग कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।