आकाश विजयवर्गीय की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई की संभावना - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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आकाश विजयवर्गीय की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई की संभावना

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय को नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में जेल भेजे जाने के बाद आज सेशन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय को नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में जेल भेजे जाने के बाद आज सेशन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। इसी बीच आज सुबह से ही विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों का जमावड़ जिला जेल परिसर के बाहर जुटना शुरु हो गया था।
किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जेल परिसर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके पहले कल रात विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थक उनके लिये भोजन और नाश्ते का सामान लेकर जेल परिसर पहुंचे, लेकिन जिला जेल अधीक्षक ने सामान देने से इंकार कर दिया। पूरे मामले में जेल अधीक्षक स्वयं व्यवस्थाओं पर नत्रर रखे हुए हैं। आकाश विजयवर्गीय को कल यहां नगर निगम कर्मचारियों के साथ सरेआम क्रिकेट के बल्ले से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 
हंगामेदार घटनाक्रमों के बीच आकाश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 11 जुलाई तक जेल में न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए। अदालत ने आकाश के जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही पुलिस आरोपी आकाश को जिला जेल ले गयी। आकाश विजयवर्गीय द्वारा दिन में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के दो कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के खासा विवाद हुआ।

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इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद पुलिस ने यहां एमजी रोड थाने में आकाश और दस अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच आकाश को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गौरव गर्ग की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आकाश को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल में रखने के आदेश दिए। अदालत ने इसके साथ ही आकाश के नियमित जमानत के आवेदन को भी खारिज कर दिया।

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