West Bengal: CBI ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के बाद छापेमारी और तलाशी अभियान किया शुरू - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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West Bengal: CBI ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के बाद छापेमारी और तलाशी अभियान किया शुरू

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती घोटाले में राज्य के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू कर बुधवार को बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती घोटाले में राज्य के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू कर बुधवार को बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी। केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की सुरक्षा में जांच दल राज्य शहरी नगरपालिका मामलों और शहरी विकास विभाग के कार्यालय पहुंचा, जो नगर पालिकाओं और नगर निगमों सहित सभी शहरी निकायों के लिए राज्य सरकार का नोडल विभाग है।
आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे थे
उत्तर 24 परगना, हुगली और नदिया जिले में विभिन्न नगर पालिकाओं के कार्यालयों में एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया। सीबीआई अधिकारियों की एक अन्य टीम ने निजी रियल एस्टेट प्रमोटर अयान सिल के आवास पर भी छापेमारी की जो इस समय घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। नगरपालिका भर्ती घोटाले का मुद्दा पहली बार तब सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी स्कूल भर्ती मामलों में एजेंसी की समानांतर जांच के सिलसिले में सिल के आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे थे।
पीठ ने मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच की अनुमति दी थी
राज्य में कुल 14 नगरपालिकाएं जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं जिन पर रिश्वत लेकर क्लर्को और श्रमिकों की भर्ती में भारी अनियमितता का आरोप है।घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हाकिम ने कहा कि मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच पर अनावश्यक राजनीति हो रही है।राज्य सरकार नगर पालिकाओं के भर्ती घोटाले में केंद्रीय एजेंसी की जांच को रोकने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। प्रारंभ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच की अनुमति दी थी।
 मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन किया गया
राज्य सरकार ने उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने मामले को वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेज दिया। इसके बाद, राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, जस्टिस सिन्हा ने मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच के आदेश को बरकरार रखा।इसके बाद राज्य सरकार ने मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। लगातार दो खंडपीठों के मामले की सुनवाई से हटने के बाद आखिरकार मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन किया गया।

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