यस बैंक (Yes Bank) मामले में दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (DHFL)के पूर्व प्रोमोटर्स कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की जमानत मंजूर किए जाने संबंधी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। यह रोक 7 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी।
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायाधीश भारती डांगरे ने संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आरोप पत्र विलंब से प्रस्तुत किए जाने के आधार पर वाधवान बंधुओं की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। ईडी का हालांकि कहना है कि वैधानिक 60 दिनों की अवधि से एक दिन पहले ही ई-मेल के जरिए आरोपपत्र का हिस्सा प्रस्तुत कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वाधवान बंधु यस बैंक मामले में मुख्य आरोपी हैं।
वाधवान बंधुओं को ईडी ने गत 14 मई को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि ईडी ने 15 जुलाई को वधावन, यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर, बेटियों रोशनी और रेखा और उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी दुलारेश के जैन एंड एसोसिएट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।