राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश अनुसार राज्य में धान की पराली को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है इसके बावजूद अगर कोई किसान पराली को जलाता है तो उसे ढाई हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
पंजाब कृषि विभाग के सचिव काहन सिंह पन्नू और निर्देश डॉ सुतंतर कुमार ऐरी के दिशा-निर्देशों पर मुख्य कृषि अधिकारी डॉ दलबीर सिंह छीना ने किसानों से अपील की कि धान / बासमती की पराळी को आग न लगाई जाये।
उन्होंने बताया कि पराली जलाने पर दो एकड़ तक 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ वाले किसान को पांच हजार और उससे अधिक जमीन पर पराली जलाने वाले किसान को 15 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इसके अलावा किसान के राजस्व रिकार्ड में रेड एंट्री की जाएगी तथा मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।