लुधियाना-अजनाला : बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन और कोरियोग्राफर व फिल्म निर्माता फराह खान समेत कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ ईसाई भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने के दोष में दर्ज मुकदमें संबंधी मानयोग हाईकोर्ट द्वारा रवीना टंडन और फराह खां को राहत देते हुए आज फैसला दिया है कि अगली सुनवाई तक पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्यवाही ना करें।
स्मरण रहे कि रवीना टंडन, फराह खां और भारती सिंह के खिलाफ पिछले दिनों पुलिस स्टेशन अजनाला में ईसाई भाईचारे की धार्मिक भावनाएं भडक़ाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और मसीह भाईचारे के लोगों ने तीनों अदाकारों की गिरफतारी की मांग को लेकर कई दिनों तक पंजाब के अलग-अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन किए थे। हालांकि इसी मामले में तीनों ने अपने-अपने सोशल नैटवर्क के जरिए मसीह भाईचारे से माफी भी मांगी थी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एफआइआर के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। रवीना टंडन व फराह खान की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने पुलिस को दोनों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने के आदेश दिया है। ईसाई संगठनों ने उन पर टीवी शो में पवित्र बाइबल के शब्द को लेकर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इन संगठनों का कहना है कि रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह ने ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।
मामले को गर्माता देख रवीना टंडन और फराह खान की ओर से पुलिस को किसी तरह की कार्रवाई करने से रोकने की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
– रीना अरोड़ा