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अदालत ने पंजाब के मंत्री को हाजिर होने का दिया आदेश, जमीन खाली कराने का मामला

मोहाली की एक अदालत ने पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को उनके विभाग द्वारा 29 एकड़ जमीन खाली कराने पर तलब किया है, जिस पर एक व्यक्ति ने अपना मालिकाना हक जताया है।

मोहाली की एक अदालत ने पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को उनके विभाग द्वारा 29 एकड़ जमीन खाली कराने पर तलब किया है, जिस पर एक व्यक्ति ने अपना मालिकाना हक जताया है।
जमीन खाली कराने के लिए सरकार ने कोई नोटिस नही दिया – याचिकाकर्ता
अपनी याचिका में बिक्रमजीत सिंह ने कहा है कि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा अप्रैल में मोहाली के अभिपुर गांव में उनकी जमीन पर कब्जा करने की कार्रवाई ‘‘अवैध’’ थी। सिंह ने याचिका में कहा है कि उन्होंने 2003-04 में उन लोगों से जमीन खरीदी थी जिनके पूर्वज 1945 से जमीन पर खेती करते थे। सिंह ने यह भी दावा किया कि जमीन खाली करने से पहले उन्हें विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था।
खरड़ अदालत ने मंत्री को पेश होने का दिया निर्देश 
विभाग ने 28 अप्रैल को कहा था कि उसने 29 एकड़ पंचायत जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। अधिकारियों ने धालीवाल की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा कर लिया था। मंत्री ने उस वक्त कहा था कि पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायत भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) खरड़ की अदालत ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री को दो जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।
 

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