कोचिंग सिटी कोटा में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ कर रेप का प्रयास करने वाले शिक्षक को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शिक्षक पर कोर्ट ने सजा के साथ 47000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी स्कूल के 56 वर्षीय शिक्षक को यहां की एक पॉक्सो अदालत ने 2019 में अपने स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
स्कूल की ओर से छात्रों को 17 जनवरी 2019 को रामगढ़ ले जाया गया था और जहां पहली बार शिक्षक ने छात्रा के साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद उसने छात्रा को घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया और रास्ते में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद भी वह कई बार स्कूल में नाबालिग के साथ बदलूकी करता रहा और उसका बलात्कार भी किया।
नाबालिग ने 13 मार्च 2019 को इटावा थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अली के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वह तभी से जेल में है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कम से कम 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।