राजस्थान में चुरू जिले के सुजानगढ़ की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने चर्चित गनोड़ हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए कुख्यात अपराधी सरगना आनंदपाल सिंह के भाई सहित सात अभियुक्तों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामसिंह, छोटूसिंह, महावीर सिंह, केडी चारण, प्रताप सिंह, मोंटी सिंह और आनंदपाल सिंह के भाई मनजीत सिंह को धारा 148, 149 एवं 302 के तहत मृतक राकेश की हत्या का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया।
इस मामले में उक्त अभियुक्तों के अलावा आनंदपाल सिंह, उसका भाई विक्की उर्फ रुपेंद, पाल सिंह, बलवीर सिंह बानूड़ और रामधन फौजी भी आरोपी थे। इनमें आनंदपाल सिंह, बलवीर सिंह बानूड़ और रामधन फौजी की मौत हो चुकी है, जबकि अदालत ने विक्की के खिलाफ फैसला लम्बित रखा है।
मामले के अनुसार सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में 29 जून, 2011 को आनंदपाल सिंह सहित 11 अपराधियों ने एक शराब के ठेके पर गोलीबारी की जिससे राकेश की मौत हो गई थी।
सुबह न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में बड़े संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इन अपराधियों को कड़ सुरक्षा में न्यायालय लाया गया।
24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए क्लिक करे।