अजय सिंह किलक ने आज कहा कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसान के परिवार को और अधिक सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब 79 वर्ष उम्र तक जीवन बीमा किया जाएगा।
राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि पहले सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 69 साल तक की उम्र के ऋणी किसान का ही बीमा किया जा रहा था जिसे अब 10 साल बढ़ाकर 79 साल तक आयु के किसानों को इसमें शामिल किया गया है।
श्री किलक ने बताया कि इस योजना के तहत 8.81 रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम एक हजार से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपये का जीवन बीमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र किसान का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जिससे राज्य के 20 लाख से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। बैंक में जमा रखने वाले, अन्य प्रकार का ऋण लेने वाले व्यक्ति एवं बैंक स्टाफ को उनके आवेदन पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभ से कोई किसान वंचित न रहे इसके लिए सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को योजना तत्काल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि बीमित व्यक्ति को उसके मोबाइल नम्बर पर बीमा के प्रमाण-पत्र का लिंक SMS के जरिए भिजवाया जाएगा।