देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान राजस्थान सरकार ने राज्य में पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय किया है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं भी 17 मई तक बंद रहेंगी। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन 3.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है।
इन गतिविधियों पर जारी रहेगा प्रतिबंद
– राज्य सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में पान, गुटखा और तम्बाकू तथा उसके उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।
– शराब की दुकानों पर एक बार में पांच से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकेंगे।
– गृहमंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए लोगों के अलावा अन्य के लिए हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
– राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, पूल, पार्क, बार ऑडिटोरियम बंद रहेंगे ।
– सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल संबंधी कार्यक्रमों के लिए भीड इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
– 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
– घर से बाहर निकलते हुए मास्क लगाना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लग रहा जुर्माना भी जारी रहेगा।
– विवाह समारोह में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने को अभी भी अनिवार्य रखा गया है।
राज्य सरकार के ये दिशा-निर्देश केन्द्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर आधारित हैं। राज्य के जिलों को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इसी के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। रेड जोन में सबसे कम और ग्रीन जोन को सबसे ज्यादा छूट दी जाएगी।
सरकार से दो मई को प्राप्त सूचना के अनुसार, सात जिले बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरौही, प्रतापगढ़ और चूरू ग्रीन जोन में हैं। आठ जिले जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा को रेड जोन में रखा गया है। वहीं बाकी बचे हुए 18 जिले ऑरेंज जोन में हैं।