कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी और उनके पिता दीपक पुरी को बुधवार को भारत के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड के टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए है। जानकारी के मुताबिक उनसे जुड़ी दो विदेशी कंपनियों को नोटिस भेजे गए है। दरअसल, भारत के उनके स्विस बैंक अकाउंट में कथित अवैध धन को लेकर ब्योरा मांगा था जिसके बाद स्विट्जरलैंड टैक्स डिपार्टमेंट ने यह नोटिस जारी किया।
स्विस सरकार के संघीय राजपत्र में प्रकाशित अलग-अलग नोटिस में रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी से भारत के प्रशासनिक सहायता के अनुरोध के खिलाफ अपील करने को लेकर 10 दिन के भीतर अपना अधिकृत प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन के समक्ष अधिसूचित करने को कहा गया है।
रतुल पुरी को बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में पिछले साल अगस्त में मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉटर घोटाला मामले की जांच जारी है। उन्हें दो दिसंबर 2019 को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जमानत मिल गयी। बाद में उन्हें दूसरी अदालत से बैंक धोखाधड़ी मामले में भी जमानत मिल गयी।
भारत की जांच एजेंसियां पुरी द्वारा कथित रूप से मनी लांड्रिंग को लेकर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित दोनों इकाइयों के खिलाफ जांच कर रही हैं। पुरी 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में केंद्र में हैं। उस पर अलग से बैंक धोखाधड़ी का भी मामला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और हिंदुस्ताप पावर प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन पुरी पर मनी लांड्रिंग का आरोप है।
इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग तथा अन्य एजेंसियां एवं नियामक उसके खिलाफ जांच में लगे हैं। फिलहाल पुरी और उनके समूह से स्विस सरकार के नोटिस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं मिली है। हालांकि वे किसी प्रकार के घोटाले या गड़बड़ी करने से इनकार करते रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। कुल 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।