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एलोपैथी पर टिप्पणी करने के मामले में SC ने मांगा बाबा रामदेव का बिना एडिट किया हुआ वीडियो

एलोपैथी पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा है।

एलोपैथी पर टिप्पणी करने के मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज एफआइआर के खिलाफ बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामदेव के इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा है। रामदेव ने अपनी याचिका में एलोपैथी पर कथित टिप्पणी के बाद बिहार और झारखंड में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने और उसे दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।
रामदेव की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वामी रामदेव एक पब्लिक फिगर हैं। उनके मन में डॉक्टरों को लेकर सम्मान है। उनका जो वीडियो वायरल हुआ वह सही नहीं था। उन्होंने कहा कि पूरा वीडियो जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट रामदेव की अर्जी पर अब सोमवार यानी 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। वही कोर्ट ने कहा कि रामदेव ने जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए कहा है उसे हलफनामे के जरिए अदालत में दाखिल करें।
क्या है पूरा मामला
कोरोना महामारी के बीच बाबा रामदेव के एलोपैथी के खिलाफ दिए बयान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। रामदेव के एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान पर कई जगहों पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया था। वहीं कई राज्यों में मामला भी दर्ज किया गया था। इसको लेकर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। रामदेव ने अपनी याचिका में आईएमए पटना और रायपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई हुई।

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