इन दिनों कांवड़ यात्रा का विषय चर्चाओं में है। कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति दने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है कोर्ट ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है।
मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिये स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की मंगलवार को अनुमति दे दी।बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद कर दिया है। जबकि यूपी सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ राज्य में कांवड़ यात्रा को जारी रखने का फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। उन्होंने कांवड़ यात्रा में आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को लागू किये जाने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता जन स्वास्थ्य की है। हम किसी भी कीमत पर जान माल की हानि नहीं होने देंगे। भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आस्था के नाम पर किसी का नुकसान हो। बाकी अन्य राज्यों के साथ उच्च स्तर पर भी विचार- विमर्श किया जा रहा है।