सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें चुनाव आयोग (EC) को मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर पार्टी चिह्न हटाकर इसकी जगह उम्मीदवारों की आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा तस्वीर दर्शाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि इस तरह के कदम से वोटरों को बुद्धिमान, मेहनती तथा ईमानदार उम्मीदवारों को वोट और समर्थन करने के अलावा ‘‘टिकट वितरण में राजनीतिक पार्टियों के हाईकमान की मनमानी पर लगाम लगाने’’ में मदद मिलेगी।
पार्टी चिह्न के इस्तेमाल को अवैध करार देने का अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर के लिए जारी वाद सूची के मुताबिक, याचिका पर चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस एस.आर. भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच सुनवाई कर सकती है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में EVM पर पार्टी चिह्न के इस्तेमाल को ‘‘अवैध और असंवैधानिक’’ करार देने का अनुरोध भी किया गया है।