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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील की तुरंत रिहाई के दिए आदेश, NSA के तहत हुए थे गिरफ्तार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए को उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाकर जल्द रिहा करने के आदेश दिए है। कफील खान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में इसी साल जनवरी को एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए थे। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए को उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। डॉ. कफील पर एनएसए लगाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलवाने का आग्रह किया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि मैं डॉक्टर कफील खान का मामला आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं। कफील ने कठिन परिस्थितियों में निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है।

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