सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र पर हमला तेज कर दिया है और पूछा है कि क्या अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाएगा? कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, पीएम कब मंत्री को अपनी परिषद से बर्खास्त करेंगे, भाजपा उन लोगों की रक्षा करना कब बंद करेगी जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है?
SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया गलत
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह नए सिरे से जांच करे कि मिश्रा को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। पीठ ने कहा कि पीड़ितों को प्रभावी सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने प्रासंगिक विचारों की अनदेखी की है। इसमें आगे कहा गया है कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई, इसलिए जमानत आदेश को रद्द किया जा सकता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाई कोर्ट में वापस भेज दिया।
जानिए जमानत बर्खास्त करने के पीछे SC ने क्या बताई वजह
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ विवरण को श्रेय देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई। बता दें कि आशीष मिश्रा को फरवरी में जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। 3 अक्टूबर 2020 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी।