उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हर कोई समाचार चैनल सर्वे के आधार पर कवरेज कर रहा है। जिस कारण सवांददाता के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। कोविड़ के प्रोटोकोल के चलते चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी दलों पर भी रैली करने पर प्रतिबंध लगा रखा हैं। लेकिन इसके बावजूद एक न्यूज चैनल की एंकर ने भीड़ इकठ्ठा की। इसी आरोप में पुलिस ने कथित एंकर के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया हैं।
गुरुवार को जारी एक प्रेसनोट के आधार पर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर न्यूत्र चैनल ‘पब्लिक व्यूज’ की महिला एंकर एवं अन्य के विरुद्ध थाना चेतगंज में भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबन्धन और महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह के अनुसार बेनियाबाग तिराहा पर न्यूत्र चैनल की ओर से बिना अनुमति प्राप्त किए ‘चुनावी चर्चा की चौपाल’ का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा न तो मास्क का प्रयोग किया गया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया गया। इस सिलसिले में चेतगंज में ‘पब्लिक व्यूज’ की महिला एंकर एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
भाजपा व सपा नेताओं पर भी हो चुका हैं मुकदमा दर्ज
गत दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद व मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने बिना इजाजत भीड़ इकठ्ठा करने के आरोप में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया हैं।