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शिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने अपनाया हिंदू धर्म, परिवर्तन को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें नया नाम

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ दिया है और औपचारिक रूप से हिंदू धर्म अपना लिया है।

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ दिया है और औपचारिक रूप से हिंदू धर्म अपना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को डासना मंदिर के महंत नरसिम्हा आनंद सरस्वती ने रिजवी को औपचारिक रूप से हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया।
वसीम रिजवी बोले- इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते
इस्लाम छोड़कर हिन्दू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (वसीम रिजवी) ने कहा, ”धर्म परिवर्तन की यहां कोई बात नहीं है, जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं, और किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते। 
रिजवी ने वसीयत में कहा- हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हो अंतिम संस्कार 
बता दें कि वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत में कहा था कि उनके शव का पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, न कि उनकी मृत्यु के बाद दफनाया जाना चाहिए। रिजवी ने यह भी उल्लेख किया था कि उनकी अंतिम संस्कार की चिता गाजियाबाद के डासना मंदिर के एक हिंदू संत नरसिंह आनंद सरस्वती द्वारा जलाई जानी चाहिए।
26 आयतों को हटाने के लिए SC में दायर की थी याचिका 
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के बाद विवादों में घिर गए, जिसमें उन्होंने आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। रिजवी ने कभी-कभी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने जीवन के लिए डर है क्योंकि कई कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने उनके सिर काटने का आह्वान किया था। 
रिजवी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि पवित्र कुरान में आपत्तिजनक आयतें काफी बाद में जोड़ी गई हैं। रिजवी ने अपनी याचिका में उल्लेख किया था, “इन आयतों को पहले तीन खलीफाओं द्वारा इस्लाम के विस्तार में सहायता के लिए कुरान में जोड़ा गया था।”
रिजवी के मुताबिक जिहाद को सही ठहरती हैं ये आयतें 
रिजवी के अनुसार कट्टरपंथी इस्लामवादी और आतंकी समूह कुरान की इन आयतों का इस्तेमाल जिहाद को सही ठहराने के लिए करते हैं। रिजवी ने यह भी कहा कि इन आयतों का इस्तेमाल अशिक्षित मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, उन्हें जिहाद के लिए राजी किया जा रहा है।
SC ने याचिका को तुच्छ करार दिया 
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट  ने याचिका को तुच्छ बताया था और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। आधिकारिक तौर पर कुरान से आतंक-समर्थक छंदों को हटाने में विफल रहने के बाद, वसीम रिज़वी ने कुरान से उक्त 26 छंदों को हटाकर, एक नई इस्लामी पवित्र पुस्तक लिखी थी।
ओवैसी ने रिजवी के खिलाफ दर्ज कराई थी FIR
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 17 नवंबर को वसीम रिजवी के खिलाफ पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त को संबोधित शिकायत में, ओवैसी ने आरोप लगाया कि रिजवी ने हिंदी में एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को बदनाम किया और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
ओवैसी ने रिजवी द्वारा लिखी गई नवीनतम पुस्तक ‘मुहम्मद’ के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई थी, जिसे 4 नवंबर को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर से नरसिंह आनंद सरस्वती की उपस्थिति में जारी किया गया था।

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