Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में इलाहाबाद HC से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, याचिका खारिज - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में इलाहाबाद HC से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए विष्णु शंकर जैन ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक फैसला है। 
 याचिका विचार योग्य नहीं 
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका विचार योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया है।” भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की जांच के मामले में मुस्लिम पक्ष ने 22 मई को वाराणसी जिला न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की है। यहां की एक अदालत में पिछले मंगलवार को एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार न केवल “शिवलिंग” बल्कि ज्ञानवापी परिसर के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी।
 पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की एक नई मांग की थी
अदालत ने अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति को हिंदू पक्ष द्वारा दायर नई याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 19 मई तक का समय भी दिया था। आवेदन की कॉपी मस्जिद कमेटी को भी दी गई। यह याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एएसआई को पिछले साल ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग जैसी संरचना का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश देने के बाद दायर की गई थी।बाद में, हिंदू पक्ष ने इसे केवल ‘शिवलिंग’ तक सीमित करने के बजाय पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की एक नई मांग की। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने छह याचिकाकर्ताओं की ओर से पूरे इलाके का सर्वे कराने की मांग की है.
 ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग होनी थी
“हमने एक आवेदन दायर किया था कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग करके कथित मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। आज, जिला अदालत, वाराणसी ने अंजुमन इंतेज़ामिया, यूपी सरकार को 19 मई तक अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया है, अगली सुनवाई 22 मई को होगी।” “अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा। याचिका राम प्रसाद सिंह, महंत शिव प्रसाद पांडेय, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दायर की गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के दौरान मिले कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दे दी।
 हिंदू पक्ष का दावा ‘शिवलिंग’ मुस्लिम पक्ष का कहना है वह केवल  एक पानी का फव्वारा है
ज्ञानवापी मस्जिद का ‘वज़ू’ क्षेत्र हिंदू और मुसलमानों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद का केंद्र है क्योंकि हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि उस स्थान पर ‘शिवलिंग’ पाया गया है, हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने उसी पर विवाद किया और कहा कि यह केवल एक पानी का फव्वारा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा से जुड़े मामले को सिविल जज से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. 17 मई, 2022 को एक अंतरिम आदेश में, शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को ‘वज़ू’ क्षेत्र की सुरक्षा करने का निर्देश दिया, जहां कथित तौर पर ‘शिवलिंग’ पाया गया था और मुसलमानों को नमाज़ के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को शुक्रवार को टाल दिया।

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