वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहा सर्वे आज तीसरे दिन समाप्त हो गया है, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से वीडियोग्राफी करते वक्त कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। जिसके बाद से इस मुद्दे पर विवाद और बढ़ गया है, दरअसल कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। वाराणसी कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति आ दी जाए। इस कारण ज्ञानवापी मस्जिद में वजू पर पाबंदी लगा दी गयी है, इस काम की जिम्मेदारी प्रशाशन के साथ सीआरपीएफ को भी दी गयी है।
कोर्ट के आदेश पर वजू पर लगी पाबंदी
कोर्ट ने साफ करते हुए अपने आदेश में कहा कि यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सीलिंग प्रक्रिया और जिला प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने कहा कि इलाके की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट की होगी। बता दें कि जिला प्रशासन को अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है लेकिन उन्होंने शिवलिंग वाली जगह को सील करने और वजू की वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि नमाज के लिए मस्जिद जाने वाले मुसलमानों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
हिंदू और मुस्लिम पक्ष दावे को लेकर आये आमने-सामने
बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि तीसरे और आखिरी दिन के सर्वे में नंदी के ठीक सामने बने कुएं में शिवलिंग मिली है। उनके मुताबिक जैसे ही वजू खाने का पानी बाहर निकाला गया तो सभी ख़ुशी से झूम उठे क्योंकि वहां तकरीबन 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मौजूद था, वहीं इसके विपरीत मुस्लिम पक्ष ने इस दावे से साफ इंकार किया है और कहा कि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जैसा दावा किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में कल दोपहर 1 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।