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हाथरस पीड़िता का परिवार पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, अवैध रूप से घर में कैद करने के खिलाफ दायर की याचिका

हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार युवती के परिवार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि जिला प्रशासन ने अवैध रूप से उन्हें उनके घर में कैद कर रखा है।

 हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार युवती के परिवार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि जिला प्रशासन ने अवैध रूप से उन्हें उनके घर में कैद कर रखा है। उन्हें इस कैद से छुटकारा दिलाया जाए और घर से बाहर जाने और लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए। पीड़िता के पिता ओम प्रकाश, पीड़िता की मां, दो भाइयों और परिवार के दो अन्य सदस्यों ने याचिका दायर की है।
 याचिका में आरोप लगाया गया है कि 29 सितंबर को जिला प्रशासन ने याचिकाकतार्ओं को उनके घर में अवैध रूप से कैद कर दिया है और तब से उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि ‘हालांकि, बाद में कुछ लोगों को याचिकाकतार्ओं से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी उन्हें (याचिकाकतार्ओं) को अपने घर से अपनी इच्छानुसार बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है।”
 इस याचिका में याचिकाकतार्ओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से मिलने या संवाद करने से रोका जा रहा है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ-साथ सूचना प्राप्त करने के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है। वहीं याचिका में खुद को अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय महासचिव होने का दावा करते हुए एक व्यक्ति सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि उन्हें याचिकाकतार्ओं ने टेलीफोन पर संपर्क कर सारी जानकारी दी और उनकी ओर से ही उन्होंने याचिका दायर की है। 
किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद करने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दायर की जाती है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अगर कोर्ट को पता चलता है कि व्यक्ति अवैध रूप से कैद में है, तो न्यायाधीश उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश दे सकते हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाथरस पीड़िता के घर के बाहर चौबीसों घंटे सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। पीड़ित परिवार ने सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। 

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